करनाल में पराली जलाने पर सख्ती: सात किसानों पर ₹45,000 का जुर्माना, दो सीजन तक धान बेचने पर रोक
हरियाणा के करनाल जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कृषि विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में जिले के विभिन्न गांवों में पराली जलाने के मामलों की जांच के बाद सात किसानों पर कुल ₹45,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही इन किसानों को आगामी दो धान सीजन तक मंडियों में फसल बेचने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई न केवल आर्थिक दंड तक सीमित रही, बल्कि प्रशासन ने सख्त संदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिले में पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए 750 से अधिक अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो खेतों में निगरानी रख रहे हैं और ड्रोन व अन्य तकनीकी साधनों की मदद से उल्लंघन की घटनाओं का पता लगा रहे हैं। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पराली प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों को अपनाएं, जैसे कि सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) और कस्टम हायरिंग सेंटर से मशीनों की सहायता लेना। इसके अतिरिक्त, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि किसानों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।
यह सख्त कदम न केवल वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रशासन अब इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को तैयार है।

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