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सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा कार्यालय के पास पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक, हरियाणा अधिकारियों को किया तलब

 सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा कार्यालय के पास पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक, हरियाणा अधिकारियों को किया तलब





हरियाणा के करनाल जिले के सेक्टर 9 में भाजपा कार्यालय के पास सड़क निर्माण के नाम पर 40 से अधिक पेड़ों की कथित रूप से कटाई किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों और स्थानीय नागरिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए तत्काल प्रभाव से पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है और "यथास्थिति बनाए रखने" का आदेश जारी किया है।


कोर्ट ने हरियाणा सरकार के संबंधित अधिकारियों को तलब किया है और उनसे इस कार्रवाई के पीछे की प्रक्रिया, अनुमति और पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बिना किसी सार्वजनिक सूचना या पर्यावरणीय मूल्यांकन के, रातों-रात दर्जनों पेड़ों को हटाया गया ताकि भाजपा कार्यालय तक सीधा सड़क मार्ग बनाया जा सके। इससे न केवल हरियाली को नुकसान पहुंचा है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।


सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक हित और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी, और किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक सुविधा के लिए प्राकृतिक संसाधनों की बलि नहीं दी जा सकती। इस मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।



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