कर्नाटक विधानसभा ने देश का पहला हेट स्पीच और हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल पारित कर इतिहास रच दिया है।
इस नए कानून के तहत घृणा फैलाने वाले भाषण और घृणा आधारित अपराधों में दोषी पाए जाने पर अपराधियों को 7 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
सरकार का कहना है कि इस विधेयक से समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। वहीं विपक्ष ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि कानून का दुरुपयोग न हो, इसके लिए सख्त निगरानी आवश्यक है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत में नफ़रत फैलाने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है।

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