सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में होने वाली पशु बलि पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में होने वाली पशु बलि पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया
है। अदालत ने इस मामले में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28 पर सवाल उठाते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों पर पशु बलि की अनुमति देने वाले प्रावधान की संवैधानिक वैधता की समीक्षा आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि पशु बलि न केवल अमानवीय है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब मांगा है और अगली सुनवाई में सरकार का पक्ष रखने को कहा है। इस मामले ने धार्मिक परंपराओं और पशु अधिकारों के बीच संतुलन पर एक नई बहस को जन्म दिया है।

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